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राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: आसाराम की अंतरिम जमानत में 29 अगस्त तक इजाफा

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जयपुर

गुजरात और राजस्थान में दुष्कर्म के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 वर्षीय आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर राहत प्रदान की है। 8 अगस्त को दायर अपील पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया है।

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सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट के समक्ष पेश कीं। इन रिपोर्ट्स में हृदय संबंधी गंभीर समस्या का उल्लेख है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी इसी आधार पर उसकी अंतरिम जमानत को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया था।

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में सामने आया कि आसाराम का ट्रोपोनिन लेवल बहुत अधिक है, जो हृदय रोग का गंभीर संकेत है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत क्रिटिकल है और फिलहाल वह इंदौर के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है।

राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर ने आदेश दिया है कि अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों का एक पैनल गठित किया जाए। इस पैनल में दो कार्डियोलॉजिस्ट सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। टीम आसाराम की हृदय और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी।

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