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NCR में ध्वनि और हथियारों पर सख्ती, लाउडस्पीकर बजाने पर रोक, अस्त्र-शस्त्र भी प्रतिबंधित

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हापुड़
11 जुलाई से श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उच्चाधिकारी विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। जिसके मद्देनजर इस बार कांवड़ पदयात्रा के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर और तेज ध्वनि यंत्र नहीं बजाया जा सकेगा। निर्धारित आवाज के साथ ही शिवभक्त भजनों का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा कांवडिया अपने साथ अस्त्र या शस्त्र लेकर नहीं जा सकेंगे। नियम उल्लंघन कर कार्रवाई तक होगी।

एसपी ज्ञानंजय ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। उच्चाधिकारियों से मिले दिशा-निर्देशों के क्रम में 11 जुलाई से प्रारंभ हो रही कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रावण के महीने में कांवड़ या जल लाने वाले कांवड़िया और श्रद्धालु शिव मंदिरों तक पदयात्रा करते हैं। पदयात्रा के दौरान धार्मिक भजन और संगीत बजाने के साथ ही कई बार नारेबाजी भी होती है। खुफिया विभाग से उच्चाधिकारियों को इनपुट मिला है कि पदयात्रा में लाउडस्पीकर, तेज ध्वनि यंत्र बजाने और नारेबाजी करने से तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसके चलते कांवड़ यात्रा में कांवड़िया और शिविरों में श्रद्धालु निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर या तेज ध्वनि यंत्र से नहीं बजा सकेंगे। उल्लंघन करने पर इन्हें जब्त करने के साथ ही मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों में मनचाहा बदलाव किया जाता है। लेकिन इस पर भी पांबदी लगा दी गई है।

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बंद रहेंगी शराब और मांस की दुकान
कांवड़ यात्रा के लिए रूट बनाए गए हैं। इन रूट पर पड़ने वाली मांस और शराब की दुकान बंद रहेंगी। संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी तय होगी।

अस्त्र-शस्त्र पर पूर्णत रहेंगे प्रतिबंधित
कांवड़ यात्रा के दौरान अस्त्र-शस्त्र साथ ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। कावड़िया अपने साथ लाठी-डंडे, नुकीले भाले समेत तमाम तरह के हथियार लेकर नहीं जा सकेंगे। ऐसा करने वाले कांवड़ियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। किसी भी हाल में कानून और शांति व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी।

कांवड़ रूट पर नहीं खड़े हो सकेंगे वाहन
कांवड़ यात्रा के रूट पर ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों समेत अन्य भारी वाहन खड़े होने की समस्या रहती हैं। इसको देखते हुए इन रास्तों पर वाहन खड़े करने पर पाबंदी लगा दी है। कावड़ यात्रा के इसके अलावा कांवड़ियों के रूट पर कांवड़ शिविर सड़क से तय दूरी पर लगाए जा सकेंगे। कांवड़ शिविर हाइटेंशन लाइन के नीचे नहीं लगेंगे।

तेज ध्वनि संचालकों को दिया नोटिस
थानावार तेज ध्वनि यंत्र संचालकों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस जारी किए गया है। जिसमें तेज ध्वनि यंत्र से तेज आवाज में संगीत न बजाने के साथ अन्य सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। नियम उल्लंघन पर कार्रवाई तय होगी।

 

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