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Rahul Gandhi को और करना पड़ेगा इंतजार… मिली बेल, सजा पर रोक का बढ़ा इंतजार

कोर्ट ने राहुल से कहा है कि उन्हें अगली सुनवाई में कोर्ट मेंं उपस्थित होने की जरूरत नहीं है.

सूरत . राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में आज (सोमवार) को दो अर्जी लगाई। एक मानहानि मामले में मिली सजा को रद्द करने और दूसरी अर्जी में रेगुलर बेल मांगी थी। अब अर्जी पर सुनवाई 13 अप्रैल और सजा रद्द करने पर 3 मई को अगली सुनवाई होगी। अपील करने के लिए राहुल के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा सूरत पहुंची।

सूरत कोर्ट ने 10 अप्रैल तक सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा है।

इससे पहले सूरत में सीजेएम एचएच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी। 23 मार्च को कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (किसी व्यक्ति की आपराधिक मानहानि के दोषी व्यक्ति के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें ऊपरी अदालत में जाने का मौका दिया और सजा को 30 दिन तक निलंबित कर दिया था।

दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा मिलने के बाद नियमानुसार लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक, दो साल की जेल की सज़ा मिलने पर सांसद या विधायक संसद या विधानसभा की अपनी सदस्यता से, दोषसिद्धि की तारीख से अयोग्य हो जाता है। हालांकि, कोई उच्च अदालत दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दे तो सदस्यता बहाल हो जाती है।

राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करायी थी जिसमें उन्होंने कहा था, ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’ गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी।

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