Mukhymantri Udyami Yojana MP: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वयं का उद्योग/व्यवसाय शुरू करने वाले नागरिकों को लोन प्रदान किया जायेगा
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रूपए से लेकर 2 करोड़ रूपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं.
इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के समस्त नागरिक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और जो न्यूनतम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हैं, वह प्राप्त कर सकते हैं. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नागरिकों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा.
प्रदेश के नागरिक जो स्वयं का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, वह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रूपए से लेकर 2 करोड़ रूपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं. उद्योग की प्रकृति के आधार पर ही नागरिकों को लोन दिया जाएगा. इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, म.प्र.राज्य सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम एवं जनजातीय कार्यविभाग, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाएगा.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता
वर्ग पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी ब्याज
सामान्य वर्ग 15% अधिकतम 1200000 रुपए पर 5% महिला उद्यमी हेतु तथा 6% पुरुष के लिए
बीपीएल वर्ग 20% अधिकतम 1800000 रुपए पर 5% महिला उद्यमी हेतु तथा 6% पुरुष के लिए
ऐसे करें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन
स्टेप 1: सर्वप्रथम आपको ऑफिसियल वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा.
स्टेप 2: होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 3: इसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अर्न्तगत आने वाले विभाग की सूची खुलेगी, आप जिस विभाग के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें.
स्टेप 4: विभाग का चयन करने के बाद आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 5: अब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
स्टेप 6: फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें.
स्टेप 7: आवेदन फॉर्म भर जाने के बाद अंत में Submit बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 8: इस प्रकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जायेगा.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदन के लिए पात्रता
आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए.
आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
आवेदक का परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए.
आवेदक किसी भी बैंक से डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए.
यदि आवेदक पहले से किसी स्वरोजगार योजना के तहत लोन प्राप्त कर रखा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ सिर्फ एक बार उठाया जा सकता है.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए जरुरी कागज़ात
आधार कार्ड
पैन कार्ड
* 10वीं कक्षा की मार्कशीट
* निवास प्रमाण पत्र
* जन्म प्रमाण पत्र
* आय प्रमाण पत्र
* बैंक खाते के डिटेल
* पासपोर्ट साइज़ फोटो