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Higher Pension की लास्ट डेट नजदीक आते ही EPFO पोर्टल करने लगा परेशान

नई दिल्ली

हायर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प जमा करने की 26 जून की समय सीमा में केवल 3 दिन ही बचे हैं। लास्ट डेट से पहले ही आवेदकों और नियोक्ताओं को कई तकनीकी गड़बड़ियों से जूझना पड़ रहा है। ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं।टीओआई के मुताबिक कई नियोक्ताओं ने पीएफ फंड मैनेजर के पास लास्ट डेट बढ़ाने और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए याचिका दायर की है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के साथ-साथ नियोक्ता संगठनों द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं।

क्या-क्या आ रही हैं दिक्कतें
आवेदन और अनुमोदन स्तर पर अप्रत्याशित तकनीकी त्रुटियों के अलावा, उच्च पेंशन के लिए विचार किए जाने के लिए किसी कर्मचारी का पूरा सेवा रिकॉर्ड प्राप्त करने में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की असमर्थता के बारे में चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। ईपीएफओ की ईमेल आईडी पर शिकायतें करने के बावजूद नियोक्ता और कर्मचारी के फीडबैक का कोई जवाब नहीं मिल रहा है एचआर विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर कर्मचारी डेटा को संपादित या अपडेट करने की अनुमति थी, लेकिन ऐसा सुधार अब केवल ईपीएफओ के माध्यम से ही संभव है। ईपीएफओ के माध्यम से डेटा अपडेशन में न केवल दो महीने से अधिक समय लगता है और प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। इससे फंड मैनेजर पर काम का बोझ भी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया क्षेत्रीय पीएफ कार्यालयों में असंगत प्रथाओं से भरी हुई है। इसका मतलब यह है कि ईपीएफओ डेटाबेस को अपडेट किए बिना हायर पेंशन के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता है, विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च पेंशन पोर्टल को मौजूदा पेंशनभोगियों/नियोक्ताओं के पोर्टल के साथ को-ऑर्डिनेट करके इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है।

यह भी एक बड़ी चिंता
नियोक्ता की ओर से आवेदन प्रक्रिया में एक और बड़ी चिंता यह है कि अगर सितंबर 2014 के बाद नया रोजगार 15,000 रुपये के वास्तविक मूल वेतन से ऊपर है, तो ईपीएफओ द्वारा सितंबर 2014 से पहले के रोजगार को कर्मचारी के वर्तमान यूएएन के साथ जोड़ने से इनकार कर दिया गया है। पेंशन फंड मैनेजर नियोक्ताओं के पास पूर्ण वेतन डेटा (सात वर्ष से अधिक) की अनुपलब्धता की समस्या का समाधान करने में भी विफल रहा है और उसने ऐसे किसी भी प्रावधान को शामिल नहीं किया है, जो कर्मचारियों को पुरानी अवधि के लिए अंतिम या नवीनतम डेटा का उपयोग करने का अवसर देता है।

 

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