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‘एक्शन मोड’ में रेलवे, चेन पुलिंग करने वालों के लिए होगी कानूनी कार्रवाई

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भोपाल
अगर आप भी अक्सर ट्रेन में बेवजह चेन पुलिंग करते हैं तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। भोपाल रेल मंडल ने जुलाई महीने के आंकड़े पेश किए हैं। जिसमें 3383 बार चेन पुलिंग की गई और 2981 बार यात्रियों पर कार्रवाई की गई है। जिसमें कई लोगों से भारी जुर्माना वसूला गया तो कई लोगों को जेल भेज दिया गया। रेलवे की ओर स्पष्ट किया गया है कि चेन पुलिंग की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय रेल ने यह सुविधा यात्रियों को इमरजेंसी के लिए दी है, लेकिन लोग मस्ती-मजाक या व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। यात्रियों की ट्रेन छूट जाना, गलत कोच में बैठ जाना, सामान या परिजन को ट्रेन से उतार न पाना। ऐसे मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे थे। जिसपर लगाम लगाने के लिए भोपाल रेल मंडल में सख्त रवैया अपनाया है।

इन स्टेशनों पर ज्यादा होती है चेन पुलिंग
रानी कमलापति, भोपाल, इटारसी, विदिशा, बीना, गुना सहित कई स्टेशनों पर चेन पुलिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। चेन पुलिंग के बढ़ते मामलों को देख आरपीएफ ने चेकिंग अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के जरिए यात्रियों को चेन पुलिंग के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जा रही है।

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अगर किसी व्यक्ति की तबियत अचानक खराब हो जाए या फिर कोई बच्चा या बुजुर्ग स्टेशन पर छूट जाए। ट्रेन में आगजनी और लूटपाट जैसी कोई घटना की स्थिति में चेन पुलिंग की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बिन वजह चेन खींचने पर 1 साल की जेल के साथ 1 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।

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