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जैसलमेर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बाजार अगले आदेश तक बंद , ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध

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 जैसलमेर

भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीते 24 घंटों के भीतर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में संदिग्ध उड़न वस्तुएं, ड्रोन और मिसाइलों के मलबे मिलने की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अब जैसलमेर जिले की संपूर्ण सीमा में ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में ड्रोन संचालन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेध किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले की भौगोलिक स्थिति और पाकिस्तान की सीमा से निकटता को देखते हुए ड्रोन उड़ानें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं अतः जिले में किसी भी प्रकार के ड्रोन के उड़ान संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

प्रशासन ने सभी ड्रोन संचालकों और धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने ड्रोन आज ही संबंधित या निकटतम पुलिस थानों में जमा करवा दें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने सामाजिक आयोजनों, विशेषकर शादी समारोहों में रात के समय डेकोरेटिव लाइटिंग और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी घर प्रतिष्ठान या कार्यक्रम स्थल पर रात्रि को लाइटिंग या ड्रोन गतिविधि करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और पुलिस व प्रशासन के साथ खड़े रहें। सभी नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे सुरक्षा इंतजामों में पूरा सहयोग करें और जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। आज सुबह जैसलमेर के भागू गांव की मंगलियों की ढाणी और जैमला गांव से ड्रोन और मिसाइलों का मलबा मिलने के बाद जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जैसलमेर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण बंदी लागू कर दी है और सभी बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है। साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

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